Date:Tuesday, Jun 24,2014
जागरण संवाददाता, बेगूसराय : बीहट नगर परिषद के अध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ टूना मंगलवार को बेगूसराय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र प्रताप सिंह की अदालत में आत्मसमर्पण कर बंधक पत्र दाखिल किया। जिसे सीजेएम स्वीकार करते हुए जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। मालूम हो कि राजेश कुमार उर्फ टूना समेत चार लोगों के खिलाफ बरौनी थाना कांड संख्या 35/14 भादवि की धारा 420 के तहत दर्ज किया गया था। दर्ज कांड के सूचक दीपक कुमार टूना, पंचायत सचिव प्रवीण कुमार भारती समेत चार के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में मनरेगा योजना के तहत 35 लाख रुपये सरकारी राशि का गबन कर लिया। उस वक्त राजेश कुमार उर्फ टूना बीहट पंचायत के मुखिया थे। इस मामले में राजेश कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 353/14 माननीय जिला जज की अदालत में दाखिल किया। बीते 17 जून को सुनवाई के उपरांत जिला जज परशुराम शुक्ला ने दस-दस हजार के दो मुचलका दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश सीजेएम को दिया। इस आदेश के आलोक में आरोपी सीजेएम अदालत में आत्म समर्पण कर बंध पत्र दाखिल किया।
Source: Dainik JAGRAN
जागरण संवाददाता, बेगूसराय : बीहट नगर परिषद के अध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ टूना मंगलवार को बेगूसराय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र प्रताप सिंह की अदालत में आत्मसमर्पण कर बंधक पत्र दाखिल किया। जिसे सीजेएम स्वीकार करते हुए जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। मालूम हो कि राजेश कुमार उर्फ टूना समेत चार लोगों के खिलाफ बरौनी थाना कांड संख्या 35/14 भादवि की धारा 420 के तहत दर्ज किया गया था। दर्ज कांड के सूचक दीपक कुमार टूना, पंचायत सचिव प्रवीण कुमार भारती समेत चार के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में मनरेगा योजना के तहत 35 लाख रुपये सरकारी राशि का गबन कर लिया। उस वक्त राजेश कुमार उर्फ टूना बीहट पंचायत के मुखिया थे। इस मामले में राजेश कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 353/14 माननीय जिला जज की अदालत में दाखिल किया। बीते 17 जून को सुनवाई के उपरांत जिला जज परशुराम शुक्ला ने दस-दस हजार के दो मुचलका दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश सीजेएम को दिया। इस आदेश के आलोक में आरोपी सीजेएम अदालत में आत्म समर्पण कर बंध पत्र दाखिल किया।
Source: Dainik JAGRAN
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